नूरपुर पुलिस की कड़ी कार्रवाई: दो आदतन अपराधी पिट पी आई टी एनडीपीएस एक्ट के तहत निवारक निरोध में लिए गए

 नूरपुर पुलिस की कड़ी कार्रवाई: दो आदतन अपराधी पिट पी आई टी एनडीपीएस एक्ट के तहत निवारक निरोध में लिए गए


 नूरपुर : विनय महाजन /

 पुलिस जिला नूरपुर ने नशा तस्करी के विरुद्ध अपने अभियान को और अधिक सशक्त करते हुए दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की है। पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय इन अपराधियों के खिलाफ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 के तहत निवारक निरोध सुनिश्चित किया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने पुलिस अधीक्षक नूरपुर के प्रस्ताव पर इन अपराधियों को हिरासत में लेने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्यवाही उन व्यक्तियों पर की गई है जो बार-बार आपराधिक मामलों में संलिप्त पाए जा रहे थे और समाज के लिए निरंतर चुनौती बने हुए थे।हिरासत में लिए गए अपराधियों के नाम 1. महिन्दर पाल उर्फ कालू

   निवासी: ग्राम छत्री, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा।

   विवरण: इसके विरुद्ध वर्ष 2017 से 2025 के मध्य थाना नूरपुर और डमटाल में 04 मामले एन lडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं।2. प्रदीप कुमार उर्फ छंगा

   निवासी: ग्राम छत्री, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा।

   विवरण: इसके विरुद्ध थाना इंदौरा और डमटाल में कुल 04 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हैं।

जहां पर यह विशेष रूप से वर्णित है कि प्रदीप कुमार उर्फ छंगा पहले से ही थाना डमटाल के मुकदमा संख्या 77/2026 u/s 21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत न्यायिक हिरासत में बंद कारागार है।नूरपुर पुलिस ने इन आदतन अपराधियों की निरंतर आपराधिक गतिविधियों और युवाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए पी आई टी एनडीपीएस अधिनियम के तहत यह कदम उठाया है। सामान्य विधिक प्रक्रिया के साथ-साथ इस विशेष अधिनियम का प्रयोग सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य पाया गया, जिसके फलस्वरूप दोनों आरोपियों को जिला जेल धर्मशाला भेज दिया गया है।पुलिस जिला नूरपुर नशा तस्करों के विरुद्ध पूर्णतः सख्त है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त अन्य व्यक्तियों और मुख्य सरगनाओं पर भी निरंतर निगरानी रखी जा रही है। समाज की सुरक्षा हेतु भविष्य में भी इसी प्रकार की कड़ी निवारक कार्यवाहियां जारी रहेंगी।

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