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तहसीलदार फतेहपुर ने बताया जमीनी निशानदेही 15 दिनों के भीतर करने का है प्राबधान

 तहसीलदार फतेहपुर ने बताया जमीनी निशानदेही 15 दिनों के भीतर करने का है प्राबधान 

फतेहपुर :  बलजीत ठाकुर /


किसानों के जमीनी बिबाद को खत्म करने के लिए राजस्व बिभाग द्बारा निशानदेही कर किसानों को अपनी जमीन की हद बताई जाती है ताकि किसान दूसरे किसान की जमीन पर अपना हक न जता पाए ।

इसी को लेकर सोमबार को तहसीलदार फतेहपुर पबन ठाकुर ने मीडिया के माध्यम से किसानों को निशानदेही के पहलुओं बारे जानकारी दी है ।

उंन्होने कहा जब किसानों की जमीनों पर हद जनिकी सीमा को लेकर बिबाद होता है ।

तब बिभाग की तरफ से क्षेत्रीय कानूनगो के माध्यम से निशानदेही करबाकर किसानों को अपनी -अपनी जमीन की हद जनिकी सीमा बताई जाती है ।

बताया ज्यों को निशानदेही के लिये आबेदन करने के 15 दिन के भी निशानदेही देने का प्राबधान है । लेकिन स्टाफ की कमी ब भूमि के खाली न होने की समस्या कारण निशानदेही के मामलों में देरी हो जाती है फिर भी दो फसलों के कटने तक निशानदेही हो जानी चाहिए ।

वहीं कहा निशानदेही के लिए किसान को किसी बकील या अर्जनमीस के माध्यम से केस फाईल करना होता है ।

तभी उसकी निशानदेही को स्वीकृति मिलती है ।

बताया तहसील फतेहपुर में निशानदेही के काफी मामले पैडिंग चल रहे हैं ।

जिन्हें जल्द निपटाने के लिए बिभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है ।

कहा पिछले करीब 15 दिनों में बिभाग ने लगभग 50 मामले निशानदेही के निपटा दिए हैं ।

जिन्हें आगे और गति दी जाएगी ।

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