चंबा में खाघ पदार्थाे की बिक्री के दाम हुए तय,DC Chamba ने की अधिसूचना जारी
चंबा में खाघ पदार्थाे की बिक्री के दाम हुए तय,DC Chamba ने की अधिसूचना जारी
चंबा : जितेन्द्र खन्ना / जिला चंबा के विभिन्न हिस्सों में खाघ पदार्थाे की बिक्री के दाम तय कर दिए गए हैं। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन की ओर से इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
जिला प्रशासन की ओर से तय दामों से खाघ पदार्थाे के
अधिक दाम वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी। खाघ एवं आपूर्ति विभाग को औचक निरीक्षण के जरिए अधिसूचना के प्रभावी अमल
हेतु अधिकृत किया गया है। खाघ एवं आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक पुरूषोत्तम सिंह ने खबर की पुष्टि की है।
उन्होंने बताया कि जिला में मीट का दाम 470 रूपए प्रति किलो तय किया गया
है। मछली अनफ्राइड तीन सौ रूपए और फ्राइड चार सौ किलो बेची जा सकेगी।
चिकन का दाम 220 रूपए प्रति किलो रहेगा। चपाती तंदूरी सात रूपए और चपाती
तवा पांच रूपए में मिलेगी। स्टफ परांठा का दाम तीस रूपए रहेगा। चावल तीस
रूपए और दाल फ्राइड साठ सौ रूपए प्रति प्लेट उपभोक्ता को मिलेगी। चाय के
कप का दाम दस रूपए रहेगा। चावल, चपाती, दाल व सब्जी की फुल डाइट 70 रूपए
में मिलेगी। मीट 170 रूपए प्रति प्लेट और चिकन करी का दाम 130 रूपए प्रति
प्लेट रहेगा। मटर व पालक पनीर सौ रूपए प्रति प्लेट और दो पूरी व सब्जी चालीस रूपए में मिलेगी।
लोकल दूध चालीस रूपए प्रति लीटर बेचा जा सकेगा। पनीर 280 और दही का साठ
सौ रूपए प्रति किलो दाम तय किया गया है। विभिन्न ब्रांडों के दूध के
पैकेट और ब्रेड अंकित मूल्य के अनुसार बिकेगी। लोकल सोडा बीस रूपए में
बेचा जा सकेगा। विभिन्न ब्रांडों के कोल्ड ड्रिंक भी अंकित मूल्य के
अनुसार बेचे जा सकेंगें।
खाघ एवं आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक पुरूषोत्तम सिंह ने बताया कि
जिला प्रशासन की ओर से समय- समय पर खाघ पदार्थाे के दाम तय किए जाते हैं।
उन्होंने बताया दुकानदार अब उपभोक्ताओं से खाघ पदार्थाे के इन तय मूल्यों
से अधिक दाम नहीं वसूल सकते हैं। उन्होंने बताया कि तय से अधिक दाम
वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कोई टिप्पणी नहीं