पौंग झील के खाली क्षेत्र में फसल बीजाई की बैठक बेनतीजा
नगरोटा सूरियां : प्रेम स्वरूप शर्मा / वन्यप्राणी डीएफओ ने कहा पौंग वेटलैंड में खेती करना अबैध, करने वालों पर होगी करवाई
पौंग झील की खाली भूमि पर अबैध खेती को लेकर पौंग विस्थापितों के साथ डीएफओ वन्यप्राणी हमीरपुर के साथ बैठक बेनतीजा रही। वन्यप्राणी मण्डल हमीरपुर के डीएफओ रेजीनॉल्ड रॉयस्टन के साथ शनिवार को वन्यप्राणी विश्रामगृह नगरोटा सूरियां में पौंग विस्थापित किसानों के साथ बैठक हुई। जिसमें ज्वाली से
मनमोहन सिंह, हरिपुर (देहरा) से हरिओम शर्मा व नगरोटा सूरियां से पंचायत प्रधान कर्ण पठानिया के साथ क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लेकर डीएफओ को ज्ञापन देकर पौंग के खाली क्षेत्र में फसल बीजाई की अनुमति मांगी और कहा की गेहूं की फसल की बीजाई के लिए मात्र दस दिन का समय रह गया है इसलिए आज ही उन्हें अनुमति दी जाए।
इस पर डीएफओ ने समझाया कि पौंग झील का खाली क्षेत्र वेटलैंड के अधीन आता है और वन्यप्राणी अधिनियम के तहत फसल बीजाई तो दूर इस क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि नहीं कि जा सकती। उन्होंने किसानों से कहा कि पौंग की खाली जमीन में फसल बीजाई की अनुमति देना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसके लिए उच्च अधिकारियों से बैठक करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इस बीच अगर किसी ने पौंग के खाली क्षेत्र में फसल बीजाई की या ट्रेक्टर से हल चलाया तो उनके साथ वन्यप्राणी अधिनियम के तहत कानूनी करवाई की जाएगी और ट्रेक्टरों के चालान काटकर उन्हें जब्त किया जाएगा।
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