अदालत ने अवतार सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया

अदालत ने अवतार सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया


अबोहर, 19 सितम्बर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में शराब मामले में आरोपी अवतार सिंह पुत्र रणजीत सिंह वासी बुर्जमुहार के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अवतार सिंह को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 174, 23.10.18 एक्साईज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अवतार सिंह ने अपने वकील के माध्यम से जमानत करवाई और केस में शामिल हुए। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी किया।


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