अदालत ने अवतार सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया

अदालत ने अवतार सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया


अबोहर, 19 सितम्बर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में शराब मामले में आरोपी अवतार सिंह पुत्र रणजीत सिंह वासी बुर्जमुहार के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अवतार सिंह को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 174, 23.10.18 एक्साईज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अवतार सिंह ने अपने वकील के माध्यम से जमानत करवाई और केस में शामिल हुए। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी किया।


टिप्पणियाँ

खबर को दोस्तों के साथ साझा करें:


हिमाचल मीडिया से जुड़ें:

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

प्रताप वर्ल्ड स्कूल, इंदौरा में गरबा एवं डांडिया नाइट का भव्य आयोजन

जसूर में फोटोग्राफर की दुकान से डेढ़ लाख का ड्रोन चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध, सुराग देने पर मिलेगा ₹10 हजार का इनाम

ज्वाली के हार, नाणा, बालदोआ सड़क 10 से 23 अक्टूबर तक रहेगी बंद, जानें वैकल्पिक रूट

जल निकाय स्वच्छता एवं संरक्षण अभियान पर जागरूक किये लोग

सीएम के स्वागत की तैयारी के दौरान करंट लगने से युवा कांग्रेस नेता चंद्रमणि कुलेठी का निधन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन द्वारा मासिक प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित

23 अक्टूबर को ज्वाली के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

फतेहपुर में अंडर-13 और अंडर-15 बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित

विद्युत आपूर्ति सप्लाई बंद रहेगी 24 अक्टूबर को इन क्षेत्रों में

56 वार लगातार हर बार अंगद की भूमिका निभा रहे हैं दर्शन कुमार