उपायुक्त ने की वन संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की समीक्षा - Smachar

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उपायुक्त ने की वन संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की समीक्षा

 उपायुक्त ने की वन संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की समीक्षा


शिमला 

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां उपायुक्त कार्यालय के रोजना हॉल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जिला के मामलों की समीक्षा की।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग, वन, जल शक्ति व परिवहन विभागों के अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया और लंबित मामलों पर गहनता से विचार-विमर्श किया। उन्होंने रामपुर उपमण्डल में तकलेच व ननखड़ी बस अड्डा, तहसील कार्यालय कुपवी, ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र नारकण्डा, ठियोग तथा रोहडू उपमण्डल में टिक्कर बस अड्डा मामलों पर वन अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और इन मामलों को शीघ्र अमलीजामा पहनाने का आहवान किया ताकि क्षेत्र में विकास को गति प्रदान हो और वर्तमान राज्य सरकार की सर्वस्पर्शी नीतियों का लाभ आमजन को मिल सके।

उपायुक्त ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मामलों पर विस्तृत चर्चा की और इन मामलों के संदर्भ में उपस्थित अधिकारियों के संशय दूर किये और इन लम्बित कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन पर बल दिया। उन्होंने विकासात्मक कार्यों के संयुक्त निरीक्षण पर बल दिया ताकि समयबद्ध सीमा में इन्हें पूर्ण किया जा सके।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारीगण व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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