होम स्टे के नियमों में बदलाव, बाहरी लोग नहीं चला सकेगें होम स्टे
होम स्टे के नियमों में बदलाव, बाहरी लोग नहीं चला सकेगें होम स्टे
(शिमला: गायत्री गर्ग)
सैंकड़ो की संख्या में होम स्टे खुल चुके हैं और लगातार खुलते जा रहे हैं। अभी तक इन्हें घरेलू दरों पर सस्ती बिजली और पानी की सुविधा प्राप्त है। लेकिन नई नीति में होम स्टे संचालकों को व्यवसायिक दरों पर बिजली-पानी का भुगतान करना पड़ेगा। बाहरी राज्यों के लोग जिन्होंने धारा-118 के तहत हिमाचल में जमीन खरीद कर उस पर मकान बनाया है, वे लोग इसमें होम स्टे का संचालन नहीं कर सकेंगे।
होम स्टे का किराया अब पर्यटन विभाग तय करेगा। पहले की तरह किराया फिक्स नहीं होगा। जिला पर्यटन अधिकारी होम स्टे का निरीक्षण करेंगे। वहां पर जो सुविधा है उसके अनुसार ही किराया तय होगा।
22 अक्टूबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। राज्य सरकार ने होम स्टे के लिए नियम तय करने को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति गठित की थी। उप समिति की सिफारिशों के आधार पर पर्यटन विभाग ने यह नियम बनाए गए हैं।
इसके लिए होम स्टे के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह पंजीकरण पर्यटन विभाग ही करेगा। पंजीकरण शुल्क की दर ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग होगी। होम स्टे में बिजली व पानी व्यवसायिक दरों पर मिलेगा।
यदि कोई व्यक्ति अपने घर में होम स्टे चला रहा है तो पानी व बिजली का मीटर उसके लिए अलग लेना पड़ेगा। घर में उसे घरेलू दर पर बिजली पानी मिलेगा, लेकिन जिसमें होम स्टे चल रहा है, वह व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल होगा।
कोई टिप्पणी नहीं