विकासखंड तीसा के तहत ग्राम पंचायत सनवाल वार्ड सदस्य को कारण बताओं नोटिस जारी

 विकासखंड तीसा के तहत ग्राम पंचायत सनवाल वार्ड सदस्य को कारण बताओं नोटिस जारी

उपायुक्त ने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर की कार्यवाही


चंबा : जितेन्द्र खन्ना /

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (2 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकासखंड तीसा के तहत ग्राम पंचायत सनवाल वार्ड नंबर 1 सदस्य नौंरग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

जारी नोटिस में कहा गया है कि वार्ड सदस्य नौंरग पर सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर कार्यवाही की गई है । 

वार्ड सदस्य नौंरग को उत्तर देने के लिए 10 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है । 

नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होने की अवस्था में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।


टिप्पणियाँ

खबर को दोस्तों के साथ साझा करें:


हिमाचल मीडिया से जुड़ें:

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

10वीं ,12वीं ,ग्रेजुएट इच्छुक आवेदक करें आवेदन

सरकार बदलते ही सरकारी स्कूलों में बैग आबंटन पर रोक लगा दी

नशीले पदार्थों पर टैक्स में वृद्धि करने की मांग को लेकर उपायुक्त चम्बा डीसी राणा के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया

ज्वाली: विवाहिता ने निगला जहरीला पदार्थ, गंभीर हालत में टांडा रैफर

कांगड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट, कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे

भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट: कांगड़ा जिला में कल बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

90-90 मीटर के छक्के लगा रहे वैभव सूर्यवंशी, लगा ये सनसनीखेज आरोप

चंबा में सदवां के ट्रैक्टर मैकेनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत

हरसर देहरी की लड़की ने हाड़ा में खुद की वीडियो पर लिया यूं टर्न,कहा डिप्रेशन में बनाई थी वीडियो

वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी में लगी आग