आदि हिमानी चामुंडा, करेरी और त्रियुंड आदि सभी मार्गों पर 3000 मीटर से ऊपर ट्रैकिंग प्रतिबंधित
आदि हिमानी चामुंडा, करेरी और त्रियुंड आदि सभी मार्गों पर 3000 मीटर से ऊपर ट्रैकिंग प्रतिबंधित
कांगड़ा ( धर्मशाला ):- कांगड़ा जिले में ट्रैकिंग गतिविधियों के संबंध में जारी निर्देशों की अनदेखी करने पर चार ट्रैकिंग गाइड्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 223, 3; 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये गाइड्स एक समूह को त्रियुंड क्षेत्र की ओर ट्रैकिंग के लिए ले जा रहे थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपायुक्त हेमराज बैरवा के माध्यम से 3000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें ट्रैकिंग से संबंधित विशेष निर्देश भी शामिल हैं।
आदि हिमानी चामुंडा, करेरी और त्रियुंड मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इन आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आईएमडी शिमला द्वारा कोई चेतावनी या अलर्ट जारी किया जाता है, तो ट्रैकिंग मार्गों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
इस प्रकार, प्रशासन ने ट्रैकिंग गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की आपदा से बचा जा सके। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी ट्रैकिंग गाइड्स और उनके दल इन निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
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