पिता पर पोस्को अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा - Smachar

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पिता पर पोस्को अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा

पिता पर पोस्को अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा


चंबा:-  जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा, जसवंत सिंह की अदालत ने नाबालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 376 की उपधारा तीन और 6 पोक्सो अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोषी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 506 के तहत भी दोषी मानते हुए एक वर्ष की साधारण कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 

अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव सिंह राणा ने की। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस में दिए गए बयान में बताया कि 27 दिसंबर 2019 को उसकी माता और भाई-बहन जंगल में पशु चराने गए थे, जबकि वह घर में अकेली थी। इसी बीच, उसके पिता ने कमरे का दरवाजा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने इस घटना के बारे में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। 

पुलिस ने उसकी शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले से संबंधित सभी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद चालान आगे की कार्रवाई के लिए अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों को पेश कर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप को सिद्ध किया।

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