उपायुक्त कार्यालय परिसर में सायं 5.30 बजे सुबह 9 बजे तक निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

 उपायुक्त कार्यालय परिसर में सायं 5.30 बजे सुबह 9 बजे तक निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध


मंडी जिला दंडाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के अंतर्गत एक आदेश जारी करते हुए उपायुक्त कार्यालय परिसर में सायं 5.30 बजे से सुबह 9 बजे तक निजी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।  

यह आदेश गत दिनों ई-मेल के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय व परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के दृष्टिगत लोगों तथा सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा कारणों से जारी किए गए हैं।

टिप्पणियाँ

खबर को दोस्तों के साथ साझा करें:


हिमाचल मीडिया से जुड़ें:

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

हरसर व पनालथ पंचायत में चोरियों से सहमे ग्रामीण, कृषि मंत्री व SDM से लगाई सुरक्षा की गुहार

33वीं हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में तृप्ता पब्लिक स्कूल चलवाड़ा का शानदार प्रदर्शन

ओम प्रकाश चौधरी के जन्मदिन पर उमड़ा चाहने वालों का हुजूम

हर्ष महाजन की पहल लाई रंग: चंबा-किलाड़ मार्ग को मिला ‘स्ट्रेटजिक रोड’ का दर्जा, MoRTH संभालेगा निर्माण और रखरखाव

श्री मणिमहेश में ठंड की चपेट में आने से एक श्रद्धालु की हुई मौत

वैज्ञानिक प्रतिभा के दम पर कॉमेट मेन्सा ने हासिल की दोहरी सफलता, इनोवेटिव मॉडल में प्रथम और क्विज में तृतीय स्थान

भाई ने पत्नी के साथ मिलकर भाई की बेरहमी से की हत्या, शव फैंका झील में

फतेहपुर में करोड़ों की लागत से बन रहे बस अड्डे का कार्य युद्धस्तर पर जारी

सऊदी अरब में पठानकोट के अमृतधारी सिख को मौत की सजा, परिवार ने सरकार से लगाई गुहार

वर्षों बाद ममता की घर वापसी की जगी उम्मीद, ‘मिशन अपनों तक’ ने मिलाया परिवार से