भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को 'persona non grata' घोषित किया, तुरंत देश छोड़ने के आदेश - Smachar

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भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को 'persona non grata' घोषित किया, तुरंत देश छोड़ने के आदेश

भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को 'persona non grata' घोषित किया, तुरंत देश छोड़ने के आदेश

विदेश मंत्रालय ने इस अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का सख्त निर्देश दिया है। यह निर्णय इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे वक्त में आया है जब भारत-पाक रिश्तों में पहले से ही तनाव बना हुआ है। यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर उसकी कड़ी नीति को दर्शाती है। भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को 'persona non grata' घोषित किया है, क्योंकि वह अपनी कूटनीतिक भूमिका के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। इसका मतलब है कि वह अधिकारी भारत में अपने कूटनीतिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे। हालांकि, सरकार द्वारा पाकिस्तानी अधिकारी की पहचान और वह किन तरह की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर 'ऑपरेशन सिंधूर' के तहत हवाई हमले किए थे। इस ऑपरेशन में भारत ने जैश, लश्कर और हिजबुल से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों को एयरस्ट्राइक में नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें कम से कम 100 आतंकी मारे गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष और कूटनीतिक विवाद बढ़ गए थे।

 Persona non grata' एक कूटनीतिक शब्द है, जिसका अर्थ है कि किसी देश में किसी विदेशी अधिकारी की उपस्थिति अब स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब है कि उस अधिकारी को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

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