मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध
मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध
नूरपुर : विनय महाजन /
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आदेश जारी कर नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान निर्धारित किया गया है। वहीं नगर परिषदों और नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों पर होगी जबकि नगर निगम की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से संबंधित नगर निगम मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। आदेशों के तहत किसी भी मतदान केंद्र अथवा उसके 100 मीटर के दायरे में वोट के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने, किसी उम्मीदवार के पक्ष अथवा विपक्ष में प्रचार करने तथा चुनाव संबंधी पोस्टर, नोटिस प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद कांगड़ा, नगरोटा बगवां, नूरपुर, देहरा तथा नगर पंचायत शाहपुर के चुनावों के लिए लागू होंगे।

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