नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला कांगड़ा में 48 घंटे तक चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध

 नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला कांगड़ा में 48 घंटे तक चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध


धर्मशाला, 

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने नगर निकाय चुनावों के दृष्टिगत जिला कांगड़ा में आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को बनाए रखने हेतु आदेश जारी किए हैं।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सभा, जुलूस, चुनावी बैठक अथवा किसी प्रकार के चुनाव प्रचार कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

आदेशों के अनुसार नगर निगम धर्मशाला एवं पालमपुर, नगर परिषद कांगड़ा, देहरा, ज्वालामुखी, नूरपुर, नगरोटा बगवां तथा नगर पंचायत शाहपुर के मतदान क्षेत्रों में 15 मई 2026 सायं 3 बजे से 17 मई 2026 सायं 3 बजे तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जनता को आकर्षित करने के उद्देश्य से संगीत कार्यक्रम, नाट्य कार्यक्रम अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।

उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान 17 मई 2026 को प्रातः 7:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद एवं नगर पंचायतों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित मुख्यालयों में की जाएगी, जबकि नगर निगम धर्मशाला की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9:00 बजे से आरंभ होगी।


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