चिट्टे के मामले में दोषी महिला को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की कठोर सजा ओर 1 लाख रुपए जुर्माना
चिट्टे के मामले में दोषी महिला को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की कठोर सजा ओर 1 लाख रुपए जुर्माना
फतेहपुर(वलजीत ठाकुर):- चिट्टे के मामले थाना डमटाल के तहत गांव छन्नी की रहने वाली महिला को न्यायालय ने दस वर्ष की कठोर सजा ओर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
पुलिस जिला नूरपुर के एसपी अशोक रत्न ने बताया कि थाना डमटाल के तहत गांव छन्नी की रहने वाली महिला गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार तहसील इंदौरा के खिलाफ 12/10/ 2019 में 5.61 ग्राम चिट्टे की खेप सहित डमटाल पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जिसके खिलाफ पुलिस ने अपनी जांच के दौरान न्यायालय में महिला खिलाफ चालान पेश किया था।
न्यायालय ने सभी गवाहों ओर पुलिस जांच के दौरान महिला को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाते हुए 10 वर्ष की कठोर सजा ओर 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए है।
महिला के खिलाफ दर्ज है कई मामले
एसपी अशोक रत्न ने बताया कि दोषी महिला के खिलाफ थाना डमटाल में तीन, नूरपुर में एक और एक मामला धर्मशाला थानों में कुल पांच मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज है और माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
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