अब पटवारी, कानूनगो का प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता
सरकार ने राजस्व विभाग के तृतीय, चुतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का कैडर बदल दिया
पटवारी, कानूनगो का प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता
आपको बता दें कि जिला काडर में प्रावधान है कि पटवारी और कानूनगो सहित चुतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अब स्टेट कैडर में जाने के बाद अब हिमाचल के किसी भी कोने में इन कर्मचारियों की ट्रांसफर की जा सकती है. इसी बात पर ये कर्मचारी विरोध कर रहे थे। इस मुद्दे पर बीते साल राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट भी किया था।
तो वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के सचिव भुवनेश्वर शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। आदेश में लिखा गया है कि सरकार ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों का कैडर बदलने का फैसला लिया है। इसके तहत, ड्राइवर, पटवारी, मिनिस्टिरियल स्टॉफ क्लास थ्री, चपरासी और क्लास फोर कर्मचारियों को अब स्टेड कैडर में गिना जाएगा।
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