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13 साल की भतीजी से बलात्कार के आरोप में चाचा को 25 साल कैद

13 साल की भतीजी से बलात्कार आरोप में चाचा को 25 साल कैद 


यह मामला अदालत में करीब दो साल तक चला। इस दौरान पुलिस ने कई सबूत और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी केवल कृष्ण को अपनी भतीजी के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। इसके बाद, अदालत ने सजा का ऐलान किया।

यह मामला हिमाचल प्रदेश के ऊना से निकल कर सामने आया यहां नवंबर 2023 को ऊना जिले की रहने वाली 13 वर्षीय बच्ची की मां का निधन हो गया था। इसके बाद वह अपने पिता और चाचा के साथ रह रही थी। बच्ची के पिता हलवाई का काम करते हैं और अक्सर व्यस्त रहते हैं। बच्ची का चाचा केवल कृष्ण (43), जो पेशे से प्लंबर है, ने इसी बात का फायदा उठाया। आरोपी चाचा ने घर में अकेली बच्ची को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, उसने बच्ची को इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।पीड़ित बच्ची काफी समय तक इस जुल्म को सहती रही, लेकिन जब दर्द असहनीय हो गया, तो उसने अपने पड़ोस में रहने वाली चाची को अपनी आपबीती सुनाई। चाची तुरंत बच्ची को लेकर महिला थाने पहुंचीं।

वहां उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी चाचा केवल कृष्ण के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि ऐसे मामलों में अधिकतम सजा आमतौर पर 20 साल तक होती है। इसके अलावा, धमकाने के लिए एक साल की अतिरिक्त सजा और 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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