कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी पर हुई एफआईआर, जलाया था नेता प्रतिपक्ष का पुतला - Smachar

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कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी पर हुई एफआईआर, जलाया था नेता प्रतिपक्ष का पुतला

 कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी पर हुई एफआईआर, जलाया था नेता प्रतिपक्ष का पुतला

• गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक उपद्रव की लगी धाराएं

• पुतला जलाना गलत, होगी कार्यवाही 


शिमला : गायत्री गर्ग /

शिमला, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष किन्नौर यशवंत सिंह नेगी द्वारा एक एफआईआर जिला किन्नौर के पुलिस स्टेशन रिकांग पियो में दर्ज की गई। 

यह केस तब किया गया है जब मुख्य चौक रिकांग पियो पर रविवार 13 जुलाई 2025 को कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पुतला फूंका गया। 

कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी पर हुई एफआईआर

नंदा नहीं बताया की पुतला फूकने के मामले में एक एफआईआर संख्या 0056 दर्ज हुई जिसमें कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी और 7 अन्य पर केस हुआ। अन्य 7 लोगों का नाम नार्मल चंद्र, सूर्य बोरस, कुलवंत नेगी, मान चंद नेगी, राम मोहन, जय किशन और राकेश कुमार इस प्रकार है जो कि सभी कल्पा के रहने वाले है। 

कौन से धारा लगी

इस मामले में पुलिस अधीक्षक किन्नौर को एक लिखत शिकायत पत्र जिला अध्यक्ष भाजपा यशवंत नेगी द्वारा दिया गया जिस आधार पर सेक्शन बिएनएस 173 के अंतर्गत एफआईआर हुआ और इस केस में बिएनएस धारा 189 (2) और 292 लगाई गई। 

क्या है धारा 189(2) जो कोई ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, साशय उस जमाव में सम्मिलित होगा या उसमें बना रहेगा, वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाएगा और ऐसा सदस्य दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

धारा 292 क्या है : जो कोई, किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेन्स करता है जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।


यह है पूरा मामला, एफआईआर के तथ्य


भाजपा किन्नौर के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह नेगी ने एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के गैरकानूनी जमावड़े और अनधिकृत पुतला दहन और राजनीतिक दबाव में पुलिस की विफलता के खिलाफ शिकायत। महोदय, नीचे हस्ताक्षर करने वाले शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किन्नौर के जिला अध्यक्ष और महासचिव होने के नाते, आपके ध्यान में 13.07.2025 को रिकांगपिओ चौक पर हुई एक गंभीर घटना लाना चाहते हैं, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (किन्नौर) के कार्यकर्ता और नेता जानबूझकर इकट्ठा हुए और सार्वजनिक रूप से विपक्ष के नेता और हिमाचल प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर का पुतला जलाया, खुलेआम पार्टी के झंडे लिए और संबंधित अधिकारियों से कोई पूर्व अनुमति लिए बिना भीड़ भरे सार्वजनिक स्थान पर जय राम ठाकुर मुर्दाबाद जैसे अपमानजनक नारे लगाए। कांग्रेस पार्टी से जुड़े निम्नलिखित व्यक्ति उक्त अवैध कृत्य में शामिल थे: जगत सिंह नेगी निवासी गांव एवं डाकघर कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। 2. निर्मल चंद्र नेगी निवासी गांव सुन्नम, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। 3. डॉ. सूर्य बोरास, सी/ओ बोरास क्लिनिक, रिकांग पियो, जिला किन्नौर, एच.पी. 4. कुलवंत नेगी पुत्र स्व. जिया-लाल-निवासी ग्राम शूदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। 5. मान चंद नेगी निवासी गांव एवं पी.ओ. पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि.प्र. 6. श्री. राम मोहन निवासी ग्राम शूदारंग। तहसील कल्पा, जिला किन्नौर। एच.पी., जय किशन वीपीओ शुदारंग, 7. श्री. राकेश कुमार निवासी ग्राम ब्रेलिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। और वीडियो में दिखाई देने वाले अन्य सभी उल्लंघनकर्ता। हम आपको संदर्भ और आगे की कार्रवाई के लिए घटना की वीडियो क्लिपिंग भी उपलब्ध करा रहे हैं। पुतले को पुलिस बूथ (गोमती) के सामने, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में आग के हवाले कर दिया गया, जो इस गैरकानूनी कृत्य को रोकने में विफल रहे। यह गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित कृत्य दिनदहाड़े जय राम ठाकुर को बदनाम करने, जनता की भावनाओं को भड़काने और क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से किया गया था। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरों और विभिन्न मोबाइल फोन में कैद हो गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी व्यापक रूप से प्रसारित हो रही है। यह चौंकाने वाला है कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित होने के बावजूद, अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। उनके अवैध कार्य सार्वजनिक व्यवस्था का स्पष्ट उल्लंघन हैं और कानून के प्रावधानों के तहत दंडनीय हैं। यह कृत्य न केवल गैरकानूनी और कानूनों व नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे सार्वजनिक उपद्रव भी हुआ है। रिकांगपिओ चौक जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किया गया ऐसा कृत्य सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को भंग करने के बराबर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है कि सत्ताधारी दल से जुड़े व्यक्तियों द्वारा इस तरह के अवैध कार्य खुलेआम किए जा रहे हैं। यह पूरा प्रकरण प्रशासन और पुलिस के संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना अंजाम दिया गया। यह कृत्य न केवल राजनीति से प्रेरित है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के एक सम्मानित जननेता श्री जय राम ठाकुर की प्रतिष्ठा और गरिमा को धूमिल करने का एक सीधा प्रयास है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि मामला जिला मजिस्ट्रेट किन्नौर और पुलिस विभाग के संज्ञान में होने के बावजूद, आज तक कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक किन्नौर पर राजनीतिक दबाव के कारण ऐसी देरी हो रही है और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन और पुलिस सत्ताधारी दल के राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर रहे हैं। इस जनजातीय जिले के पुलिस अधीक्षक होने के नाते आपको यह समझना चाहिए कि कानून राजनीति से ऊपर रहना चाहिए और भाजपा किन्नौर आपसे आग्रह करती है कि निष्पक्ष जांच की जाए और कानून के प्रावधानों के तहत उस अवैध कृत्य में शामिल उपरोक्त सभी व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। उक्त व्यक्तियों की राजनीतिक संबद्धता के बावजूद, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए ऐसे गैरकानूनी आचरण को दृढ़ता से संबोधित किया जाना चाहिए।

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