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जिला कुल्लू में अब दो माह तक साहसिक गतिविधियों पर लगी रोक

 जिला कुल्लू में अब दो माह तक साहसिक गतिविधियों पर लगी रोक 


मनाली : ओम बौद्ध /

कुल्लू जिले में आज से अब दो महीने तक रिवर राफ्टिंग ,पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां नहीं हो सकेगी। इसके अलावा ब्यास की धारा में भी अठखेलियां बंद रहेंगी। जिले में 16 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों को आज से स्थगित कर दिया गया है। बाकायदा कार्यकारी जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू  चिरंजी लाल ने सभी पर्यटन इकाइयों को आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों के तहत 16 जुलाई से दो महीने तक साहसिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। जिला कुल्लू में बरसात के दिनों में साहसिक गतिविधियों पर रोक रहती है। इस बार भी दो माह की रोक पर्यटन विभाग ने लगाई है। ऐसे में अब कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटकों को 15 सितंबर के बाद ही रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, हॉट बेलून जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आनंद मिल सकेगा। निर्धारित समय अवधि के बीच किसी तरह की गतिविधियां नहीं करवाई जा सकेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में कार्यकारी जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू  चिरंजी लाल ने कहा कि 16 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग एवं रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। कहा कि इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा की यदि कोई इसका उल्लंघन करता है उस पर हिमाचल टूरिज्म एक्ट 2002 धारा 53 के अंतर्गत 6 माह की कैद और 10,000 रूपए जुर्माने का भी प्रावधान है और उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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