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शादी-ब्याह में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर सख्ती, अब लगेगा भारी जुर्माना

 शादी-ब्याह में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर सख्ती, अब लगेगा भारी जुर्माना


अब शादी-ब्याह में चुपचाप शराब परोसना आसान नहीं रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2026-27 की नई आबकारी नीति में ऐसे आयोजनों और व्यावसायिक परिसरों पर सख्त नकेल कस दी है, जहां बिना लाइसेंस शराब परोसी जाती है। नई व्यवस्था साफ कहती हैकि पहली बार गलती पर जुर्माना, दूसरी बार और ज्यादा, और तीसरी बार जेब पर सीधा एक लाख तक का वार।

सरकार का तर्क है कि अवैध परोसने की प्रवृत्ति से राजस्व को नुकसान और अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। इसी को रोकने के लिए नीति में जुर्माने और लाइसेंस शर्तों को कड़ा किया गया है।


बिना लाइसेंस परोसने पर भारी दंड

नई नीति के तहत शादी समारोह, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस, धर्मशाला या अन्य व्यावसायिक परिसरों में बिना अनुमति शराब परोसते पाए जाने पर-

• पहली बार 50 हजार रुपये जुर्माना

• दूसरी बार 75 हजार रुपये

• तीसरी बार 1 लाख रुपये तक जुर्मानायदि अधिकृत लाइसेंसी भी अनधिकृत तरीके से शराब परोसते पकड़ा गया तो-

• पहली बार 20 हजार रुपये

• दूसरी बार अधिक दंड

• तीसरी बार 50 हजार रुपये तक जुर्माना

• चौथी बार लाइसेंस रद्द

कीमत से छेड़छाड़ पर सील होगा ठेका

यदि कोई रिटेल ठेका निर्धारित न्यूनतम खुदरा मूल्य से ज्यादा वसूली या कम दाम पर बिक्री करते पकड़ा गया, तो पहली बार एक दिन और दूसरी बार दो दिन के लिए ठेका सील किया जाएगा। यह कार्रवाई अन्य कानूनी दंड के अतिरिक्त होगी।

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