न्यायालय ने नशा तस्करी के दोषी को सुनाई 3 वर्ष की कैद और जुर्माना
न्यायालय ने नशा तस्करी के दोषी को सुनाई 3 वर्ष की कैद और जुर्माना नूरपुर : विनय महाजन / नूरपुर माननीय विशेष न्यायाधीश-1 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) की अदालत ने आज मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र स्वर्गीय जोगिंदर पाल, निवासी ग्राम व डाकघर भद्रोया, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है। यह जानकारी एक प्रेस नोट मे जिला पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा नूरपुर ने वताया कि धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹10,000/- जुर्माना। जुर्माना न भरने की सूरत में 03 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाया है l धारा 18/29 एन डी एन्ड पी एस एक्ट के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹10,000/- जुर्माना। जुर्माना न भरने की सूरत में 03 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश भी सुनायाl धारा 20/29 एन डी एन्ड पी एस एक्ट 03 महीने का कठोर कारावास तथा ₹5,...