न्यायालय ने नशा तस्करी के दोषी को सुनाई 3 वर्ष की कैद और जुर्माना
न्यायालय ने नशा तस्करी के दोषी को सुनाई 3 वर्ष की कैद और जुर्माना
नूरपुर : विनय महाजन /
नूरपुर माननीय विशेष न्यायाधीश-1 नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) की अदालत ने आज मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र स्वर्गीय जोगिंदर पाल, निवासी ग्राम व डाकघर भद्रोया, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माने का फैसला सुनाया है। यह जानकारी एक प्रेस नोट मे जिला पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा नूरपुर ने वताया कि धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹10,000/- जुर्माना। जुर्माना न भरने की सूरत में 03 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाया है l
धारा 18/29 एन डी एन्ड पी एस एक्ट के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹10,000/- जुर्माना। जुर्माना न भरने की सूरत में 03 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश भी सुनायाl धारा 20/29 एन डी एन्ड पी एस एक्ट 03 महीने का कठोर कारावास तथा ₹5,000/- जुर्माना। जुर्माना न भरने की सूरत में 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास का भी प्रावधान है l यह मामला वर्ष 2017 का है। दिनांक 15.01.2017 को पुलिस थाना नूरपुर में तैनात मुख्य आरक्षी अशोक कुमार पुलिस चौकी कंडवाल की शिकायत पर अभियुक्त दीपक कुमार, रज्जो देवी पत्नी स्वर्गीय जोगिंदर पाल और आकाश कुमार (पुत्र स्वर्गीय जोगिंदर पाल) के खिलाफ एफआईआर संख्या 23/2017 दर्ज की गई थी।तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने अभियुक्तों के घर भद्रोया से 200.52 ग्राम हेरोइन46.16 ग्राम अफीम और 4.30 ग्राम चरस बरामद की थी।ट्रायल के दौरान सह-अभियुक्तों की मृत्यु के दौरान अदालती कार्यवाही (ट्रायल) के दौरान मामले के दो अन्य सह-अभियुक्तों, रज्जो देवी और आकाश कुमार की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद केवल दीपक कुमार के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रही। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आज अभियुक्त दीपक कुमार को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई गई हैl

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें