पंचायती राज चुनाव 2026: लाहौल-स्पीति में मतदान व मतगणना अवधि के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध

पंचायती राज चुनाव 2026: लाहौल-स्पीति में मतदान व मतगणना अवधि के दौरान शराब बिक्री पर प्रतिबंध


केलांग : रंजीत लाहौली /

पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत मतदान एवं मतगणना अवधि में शराब की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध-किरण भड़ाना 

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 का आयोजन 26 मई, 28 मई एवं 30 मई 2026 को किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान एवं सदस्यों की मतगणना मतदान दिवस पर ही अधिसूचित केंद्रों में की जाएगी, जबकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई 2026 को प्रातः 9:00 बजे से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केलांग के परीक्षा भवन में संपन्न होगी।


उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-आर के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व तथा मतगणना दिवस पर शराब की बिक्री, वितरण एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।उपायुक्त ने कहा कि चुनाव के प्रथम चरण में 24 मई 2026 अपराह्न 3:00 बजे से 26 मई 2026 सायं 7:00 बजे तक) कोकसर, केलांग, तिन्दी , तिंगरेट त्रिलोकनाथ , मूरिंग, नाल्डा, गोहरमा, रानिका, करदंग, मूलिंग तथा दारचा पंचायत क्षेत्रों में शराब की बिक्री एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

दूसरे चरण में 26 मई 2026 अपराह्न 3:00 बजे से 28 मई 2026 सायं 7:00 बजे तक) सलग्रां, चिमरेट, उदयपुर, थिरोट, जुंडा, जोबरंग, वारपा, गौशाल, गोंधला, कोलोंग, सिस्सू तथा युरनाथ पंचायत क्षेत्रों में शराब की बिक्री एवं वितरण प्रतिबंधित रहेगा। तीसरे चरण (28 मई 2026 अपराह्न 3:00 बजे से 30 मई 2026 अपराह्न 3:00 बजे तक) मडग्रां,शकौली, किशोरी, जाहलमा, शांशा, मालंग , तांदी, खंगसर, बरबोग तथा शूलिंग पंचायत क्षेत्रों में शराब की बिक्री एवं वितरण पर रोक रहेगी।

इसके अतिरिक्त पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई 2026 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केलांग में आयोजित की जाएगी। इस दौरान केलांग क्षेत्र में मतगणना समाप्ति एवं परिणाम घोषणा तक शराब की बिक्री एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उपायुक्त ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को छह माह तक का कारावास, दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। साथ ही जब्त की गई शराब अथवा अन्य मादक पदार्थों को नियमानुसार जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा।


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