मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार गतिविधियों पर रहेगी रोक : एसडीएम अरुण शर्मा
मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार गतिविधियों पर रहेगी रोक : एसडीएम अरुण शर्मा
नूरपुर : विनय महाजन /
नूरपुर रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम अरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तहत ग्राम पंचायतों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी। इसके तहत मतदान 26 मई, 28 मई तथा 30 मई, 2026 को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व के 48 घंटों के दौरान संबंधित ग्राम पंचायतों के मतदान क्षेत्रों में चुनाव प्रचार एवं सार्वजनिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित सार्वजनिक सभा, जुलूस, जनसभा अथवा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, संचालन, संबोधन या उसमें भाग नहीं ले सकेगा।इसके अतिरिक्त सिनेमा, टेलीविजन अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए चुनाव प्रचार सामग्री का प्रसारण अथवा प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध अवधि के दौरान केवल डोर-टू-डोर प्रचार अभियान की अनुमति रहेगी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों एवं आम नागरिकों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें