नूरपुर पुलिस की नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई न्यायालय ने चरस तस्करी के दोषी को सुनाई एक वर्ष की कैद

 नूरपुर पुलिस की नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई न्यायालय ने चरस तस्करी के दोषी को सुनाई एक वर्ष की कैद


नूरपुर : विनय महाजन /

हिमाचल प्रदेश सरकार की नशे के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) नीति के तहत जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस जिला नूरपुर को एक सफलता मिली है।आज दिनांक 23.05.2026 को माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नूरपुर की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त रमेश चंद उर्फ तोतु (पुत्र जिन्दी, निवासी गांव खडोल, डाकघर व उप-तहसील गंगथ, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा) को दोषी करार देते हुए 01 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।दोषी रमेश चंद के खिलाफ थाना नूरपुर में वर्ष 2017 में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत एफ आई आर No. 304/17 (दिनांक 05.10.2017) दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा जुटाई गई पुख्ता कड़ियों और बेहतरीन पैरवी के चलते आज माननीय न्यायालय ने दोषी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

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