तमौता के चिट्टा तस्कर को माननीय न्यायलय द्बारा 50 हजार रु जुर्माने के साथ 5 वर्ष का सुनाया कठोर कारावास

तमौता के चिट्टा तस्कर को माननीय न्यायलय द्बारा 50 हजार रु जुर्माने के साथ 5 वर्ष का सुनाया कठोर कारावास

फतेहपुर समाचार

फतेहपुर (वलजीत ठाकुर):-   आपको बता दें इंदोरा के तमौता के चिट्टा तस्कर कैंस राज को गत 21 फ़रवरी 2023 को इंदोरा के समीप पुलिस ने 7.79 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ते हुए मामला दर्ज किया  था।जिस पर छानबीन को आगे बढ़ाते हुए 20 अप्रैल 2023 को पुलिस द्बारा माननीय न्यायलय में चालान पेश किया गया।

जिसके आधार पर मंगलवार को माननीय न्यायलय ने उक्त तस्कर को दोषी करार देते हुए 50 हजार रु जुर्माने के साथ 5 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है।

माननीय न्यायलय के उक्त फैसले की जानकारी SP नूरपुर अशोक रत्न द्बारा मंगलबार शाम करीब 6 बजे प्रेस रिलीज के माध्यम से दी गईं वहीं बताया जा रहा है उक्त आरोपी के खिलाफ चिट्टा तस्करी के पांच और भी मामले दर्ज हैं।

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