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1.852 किलो ग्राम चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास और जुर्माना

1.852 किलो ग्राम चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास और जुर्माना 

मंडी समाचार

मंडी(ब्यूरो):-  विशेष न्यायाधीश -1  जिला मण्डी की अदालत ने एक अहम मामले में फ़ैसला सुनाते हुए आरोपी नसीब सिंह पुत्र रेवत राम, निवासी त्रेला , डाकघर बल्ह टिक्कर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ₹1,00,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मण्डी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज जिन्होंने इस मामले का अभियोजन किया है, ने बताया कि दिनांक 12 दिसंबर 2018 को पुलिस थाना पधर की एक पुलिस टीम और एस.एन.सी. सी/ एफ.यू, कुल्लू की पुलिस टीम डायना पार्क के आस-पास तस्करों की धर-पकड़ के सिलसिले में सामान्य सेवा में मौजूद थी।

संध्या काल समय 7:15 पर एक व्यक्ति डायना पार्क लिंक रोड की तरफ से आ रहा था। पुलिस द्वारा उस पर टोरच की रोशनी डालने पर वह एक दम से रुक गया और पुलिस को सामने देखकर अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को फैंक कर पीछे की तरफ भाग गया। 

पुलिस टीम ने उसे कुछ ही दूरी में पकड़ लिया, पुलिस को अपने सामने देखकर थैला फैंकने और भागने के कारण पूछने पर कोई भी संतोषजनक उतर नहीं दे पाया। उक्त व्यक्ति के इस तरह के व्यवहार के कारण पुलिस को उस पर संदेह हुआ कि उक्त व्यक्ति द्वारा फैके गए बैग में कोई अवैध वस्तु हो सकती है। 

इसी संदेह के आधार पर उक्त व्यक्ति द्वारा फैके गए बैग की तालशी लेना आवश्यक था। तलाशी लेने के लिए सभी आवश्यक औपचारिक्ताओं को पूरा किया गया। स्वतन्त्र गवाहों के समक्ष उक्त व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछा गया। पुलिस द्वारा पूछने पर उनसे अपना नाम और पता नसीब सिंह पुत्र रेवत राम, निवासी त्रेला , डाकघर बल्ह टिक्कर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश बताया। 

उक्त व्यक्ति के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें काला रंग का भारी पदार्थ प्राप्त हुआ था। उसे जांचा गया तो अनुभव के आधार पर उक्त पदार्थ चरस पायी गई। बरामद की गई चरस को तोलने पर कुल भार 1.852 किलोग्राम पाया गया था। इस मामले में अनवेक्षण पूरा होने पर थाना अधिकारी ने मामले के चालान को माननीय न्यायालय में पेश किया ।

जिला न्यायवादी मण्डी ने यह भी बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 18 गवाह पेश किए ।

जिनकी गवाही को सही मानते हुए और दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने इस मामले में उक्त दोषी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) की धारा 20 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ₹1,00,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई और यदि दोषी जुर्माना देने में असफल रहता है तो उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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