आदेश जारी

आदेश जारी



ज़िला सोलन की सीमा में अश्वनी खड्ड के किनारो पर तथा सोलन ज़िला की सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरी पुल पर शनि मंदिर के समीप गिरी नदी के किनारो पर सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन गतिविधियों एवं व्यवसायिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध आगामी दो माह तक जारी रहेगा। इस सम्बन्ध में ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.)-2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन ज़िला की सीमा में अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने तथा इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ज़िला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मॉनसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है क्योंकि भारी वर्षा के कारण बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में किसी भी कारण से नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से आमजन के जीवन को खतरा हो सकता है।
आदेशों के अनुसार स्थानीय पुलिस, ज़िला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करते हुए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएगी।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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