सरकाघाट में दुकानदार की नमकीन के सैंपल फेल, कोर्ट ने सुनाई सजा
सरकाघाट में दुकानदार की नमकीन के सैंपल फेल, कोर्ट ने सुनाई सजा
मंडी जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने सरकाघाट बाजार की एक दुकान से नमकीन के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे थे और बाद में रिपोर्ट में यह नमकीन खराब पाई गई। जांच में सामने आया है कि दुकानदार की ओर से जो नमकीन बेची जा रही है थी। उसमें सल्फर ऑक्साइड की मात्रा तय मानकों से काफी अधिक है और यह खाने योग्य नहीं है. हालांकि, इस पर दुकानदार ने अपत्ति दर्ज करवाई है और दोबारा जांच करने की मांग की थी। विभाग ने दोबारा सैंपल जांच के लिए भेजे, लेकिन दूसरी बार भी सैंपल फेल पाए गए हैं। सोलन जिले के कंडाघाट स्थित लैब में की गई थी। इसके बाद दुकानदार को दोबारा नोटिस जारी किया गयानियमों के तहत दुकानदार पर कार्रवाई करने की फाइल सरकार को भेजी गई और मंजूरी मिलने के बाद एसडीएम सरकाघाट की अदालत में यह मामला पेश किया गया। दुकानदार उस कंपनी का बिल भी पेश नहीं कर पाया जिससे उसने यह नमकीन खरीदी थी। यहां दुकानदार ने अपनी गलती को स्वीकारा और इस पर कोर्ट ने दुकानदार को पूरा एक दिन कोर्ट परिसर में खड़ा रहने और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दुकानदार को जो सजा सुनाई गई थी, उसे उसने पूरा कर दिया है. एक दिन कोर्ट परिसर में खड़ा रहने के साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी अदा कर दिया है. उन्होंने जिला के दुकानदारों से आग्रह किया है कि वह गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों को ही बेचें और जिस भी सामान को वह बेच रहे हैं, उस कंपनी से की गई खरीद के बिल अपने पास रखें।
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