भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए धर्मशाला-मैक्लोडगंज बाईपास पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक - Smachar

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भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए धर्मशाला-मैक्लोडगंज बाईपास पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक

 भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए धर्मशाला-मैक्लोडगंज बाईपास पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक


धर्मशाला

कांगड़ा जिला प्रशासन ने धर्मशाला-मैक्लोडगंज बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा, आईएएस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के अंतर्गत जारी किया है।

प्रशासन के अनुसार उपमंडलाधिकारी (नागरिक)-cum-पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण, धर्मशाला ने रिपोर्ट दी थी कि धर्मशाला-मैक्लोडगंज बाईपास सड़क पर कई स्थानों पर धंसान (subsidence) हुआ है और यहां भूस्खलन की घटनाएं भी हो चुकी हैं। स्थानीय पुलिस व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी बताया है कि इस मार्ग के नीचे की मिट्टी अस्थिर है और भारी बारिश के दौरान भारी वाहनों का भार सहन करने में सक्षम नहीं है।

जारी आदेश के प्रमुख बिंदु:

1. सभी भारी मोटर वाहन (HMVs) जैसे ट्रक, ट्रेलर और अन्य वाणिज्यिक वाहन 17 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे से अगली सूचना तक इस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे।

2. मैक्लोडगंज के लिए यह एकमात्र उपलब्ध मार्ग है, इसलिए भारी वाहनों के परिवहन के लिए अस्थायी प्रबंध छोटे वाहनों (LMVs) के माध्यम से ही करने होंगे।

3. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिया गया है कि इस सड़क की मरम्मत और बहाली का कार्य तुरंत आरंभ किया जाए ताकि इसे जल्द से जल्द यातायात के लिए सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। यह मार्ग न केवल जनसुविधा बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम जनहित और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता तथा अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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