मोहटली के चिट्टा तस्कर को एक लाख रु जुर्माने से साथ दस वर्ष कठोर करावास की हुई सजा
मोहटली के चिट्टा तस्कर को एक लाख रु जुर्माने से साथ दस वर्ष कठोर करावास की हुई सजा
फतेहपुर (वलजीत ठाकुर):- आपको बता दें इंदोरा के कस्बा मोहटली के चिट्टा तस्कर अर्पन लोधी पुत्र नरेश कुमार को माननीय न्यायलय ने एक लाख रु जुर्माने के साथ दस वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है।
प्रैस रिलीज जारी करते हुए SP नूरपुर अशोक रत्न ने बताया उक्त आरोपी को गत 20 दिसंबर 2020 को डमटाल क्षेत्र में 60 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था।
जिस पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही माननीय न्यायलय द्बारा उक्त आरोपी को एक लाख जुर्माने के साथ दस वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है ।
बताया उक्त आरोपी के खिलाफ और भी कुछ मामले दर्ज हैं जिनकी कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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