मंडी जिला में टकोली टोल प्लाजा पर एक माह के लिए टोल शुल्क वसूली निलंबित
मंडी जिला में टकोली टोल प्लाजा पर एक माह के लिए टोल शुल्क वसूली निलंबित
मंडी
जिला प्रशासन मंडी ने बरसात के चलते बिगड़े हालातों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला मंडी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 (चंडीगढ़-मनाली मार्ग) पर स्थित टकोली टोल प्लाजा पर टोल शुल्क वसूली को एक माह के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि गत कई दिनों से हो रही लगातार भारी वर्षा के चलते मंडी जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 समेत अन्य प्रमुख सड़कों को व्यापक नुकसान पहुँचा है। जगह-जगह भूस्खलन, सड़कों के धँसने व बह जाने से यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर तो वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को घंटों तक फंसे रहना पड़ रहा है।
डीसी ने कहा कि इन परिस्थितियों में यात्रियों को वैकल्पिक व लंबे मार्गों से होकर यात्रा करनी पड़ रही है। इस दौरान उन्हें पेयजल, भोजन, विश्राम और आश्रय जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब जनता प्राकृतिक आपदा की कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो, तब टोल शुल्क वसूली करना उचित नहीं है।
इसी कारण जिला प्रशासन ने जनहित में टोल वसूली को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। यह आदेश आगामी 14 सितम्बर, 2025 तक लागू रहेगा।
प्रशासन का यह कदम यात्रियों और स्थानीय लोगों को राहत प्रदान करेगा, क्योंकि बरसात और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में फिलहाल परिवहन एवं आवागमन की स्थिति सामान्य होने में
समय लगेगा।
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