बिना पर्ची के एमटीपी किट बेचने पर होगी कड़ी कारवाई:ड्रग इंस्पेक्टर प्यार चंद ठाकुर नूरपुर
बिना पर्ची के एमटीपी किट बेचने पर होगी कड़ी कारवाई:ड्रग इंस्पेक्टर प्यार चंद ठाकुर नूरपुर
नूरपुर : विनय महाजन /
जिला काँगड़ा के क्षेत्र में सामने आए गंभीर मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है।काँगड़ा जिला क्षेत्र में ऐसी कई शिकायतें दर्ज हुई हैं जिनमें महिलाओं ने मेडिकल स्टोर से स्वयं गर्भपात हेतु प्रयुक्त एम टी पी किट दवा को लेकर सेवन जिससे ऐसी उन महिलाओ की हालत गंभीर होने का समाचार चर्चित है। ऐसे कुछ मामलों में तो मौत होने तक की सूचना भी मिली है।इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर मुख्यालय नूरपुर ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 22(डी) के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी कैमिस्टों को निर्देश जारी किए हैं कि वे बिना पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर की विधिवत पर्ची के एमटीपी किट की बिक्री न करें। प्रत्येक बिक्री का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भी अनिवार्य किया गया हैl ताकि भविष्य में उचित निगरानी रखी जा सके।ड्रग इंस्पेक्टर प्यार चंद ठाकुर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर या फर्म के खिलाफ धारा 18(बी) और धारा 18(ए)(vi) के तहत दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगीl भविष्य में बिना प्रिस्क्रिप्शन के एम टी पी किट बेची गई पाई गई विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।ठाकुर ने महिलाओं को भी सलाह देते हुए कहा कि ऐसी दवाओं का प्रयोग बिना डॉक्टर से परामर्श लिए ना करे व दवा लेने के पश्चात कैमिस्ट से उसका बिल अवश्य ले। उन्होंने कहा कि इस कदम से महिलाओं की सुरक्षा और अवैध गर्भपात की बढ़ती घटनाओं को रोकने की दिशा में सफलता मिलेगी।


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