हाईकोर्ट ने DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के निर्देश दिए - Smachar

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हाईकोर्ट ने DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के निर्देश दिए

हाईकोर्ट ने DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के निर्देश दिए

( हिमाचल मीडिया शिमला ब्यूरो गायत्री गर्ग )

हिमाचल हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक (DGP) संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के निर्देश दिए। हिमाचल से संबंध रखने वाले नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच पूरी होने तक दोनों अधिकारी इन पदों पर नहीं रखे जा सकता।

दरअसल, मंगलवार को हाईकोर्ट में DGP संजय कुंडू और निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट के संज्ञान के बाद ही कांगड़ा पुलिस ने 21 दिन की देरी से निशांत शर्मा की शिकायत पर धर्मशाला के मैक्लोड़गंज में FIR दर्ज की थी।

SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री।

संजय कुंडू पर निशांत शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए थे, जबकि SP कांगड़ा को संतोषजनक जांच की वजह से कोर्ट ने इस से पद से मुक्त करने को कहा है।

लंबी छुट्टी पर भेज सकती है सरकार



कोर्ट के आदेशों


















के बाद सरकार या तो इन दोनों अधिकारियों को लंबी छुट्टी पर भेज सकती है। या फिर किसी ओर पद पर तैनाती जी जा सकती है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी

पिछली सुनवाई में अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए पुलिस से पूछा था कि आपने भी कुछ करना है या हम ही ऑर्डर करें, क्योंकि निशांत शर्मा के वकील नीरज गुप्ता ने कोर्ट में दलील दी कि जब तक संजय कुंडू पद पर कायम हैं, तब तक इस केस की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। कोर्ट ने भी पुलिस की जांच पर असंतोष जताया और कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश पारित कर दिए।

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