शिलाई में 21 अगस्त को वाहन पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट, दस्तावेज़ साथ लाना अनिवार्य
शिलाई में 21 अगस्त को वाहन पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट, दस्तावेज़ साथ लाना अनिवार्य
सिरमौर
उपमंडल शिलाई में 21 अगस्त को वाहन पासिंग (Vehicle Passing) और ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test) का आयोजन पंचायत मैदान शिलाई में किया जाएगा। यह प्रक्रिया सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। प्रशासन ने सभी आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हों।
ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवश्यकताएँ:
जिनका प्रशिक्षु लाइसेंस (Learning License) बने 30 दिन पूरे हो चुके हैं, वे टेस्ट दे सकते हैं।
नए लाइसेंस के लिए:
फॉर्म संख्या 2
मूल लर्नर लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस अनुमोदन के लिए:
फॉर्म संख्या 2
मूल ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस
निर्धारित शुल्क रसीद (30 दिन बाद जमा)
मूल फॉर्म 5/प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (ट्रांस/एचटीवी के लिए)
दस्तावेज़ अधूरे होने या नियमों का पालन न करने पर टेस्ट नहीं लिया जाएगा।
वाहन पासिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
पासिंग शुल्क रसीद
पासिंग फॉर्म (फिटनेस फॉर्म)
अद्यतन कर रसीद (एमवी और एसआरटी)
अद्यतन बीमा
प्रदूषण प्रमाणपत्र (आज तक का)
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पासिंग फीस की रसीद व सभी आवश्यक दस्तावेज़ लाना अनिवार्य है।
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