मंडी जिले में 52 नए मतदान केन्द्र प्रस्तावित, कुल संख्या बढ़कर होगी 1269
मंडी जिले में 52 नए मतदान केन्द्र प्रस्तावित, कुल संख्या बढ़कर होगी 1269
मंडी
आगामी चुनावों की तैयारियों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में मंडी जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिले में 52 नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे अब जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 1269 हो जाएगी। इस प्रस्तावित सूची पर आज अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
🔹 आपत्ति नहीं, प्रस्ताव जाएंगे निर्वाचन आयोग को
बैठक में किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने नए प्रस्तावों पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। अब यह प्रारूप सूची मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, जिसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी।
🔹 मौजूदा स्थिति और प्रस्तावित बदलाव
वर्तमान में मंडी जिले में 1217 मतदान केंद्र कार्यरत हैं। प्रस्तावित बदलावों के तहत—
52 नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
6 मतदान केंद्र भवनों की जर्जर स्थिति के कारण स्थानांतरित किए जाएंगे।
5 मतदान केंद्र दूरी और बेहतर आधारभूत सुविधाओं को देखते हुए बदले जाएंगे।
3 मतदान केंद्रों में युक्तिकरण कर संशोधन होगा।
इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य है कि मतदाताओं को लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उन्हें मतदान स्थल तक आसानी से पहुंच मिल सके।
🔹 विशेष परिस्थितियों के आधार पर बदलाव
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि—
50 नए मतदान केंद्र इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि वहां मतदाताओं की संख्या 1180 से अधिक हो गई है।
2 केंद्र दूरी और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किए गए हैं।
साथ ही दुर्गम क्षेत्रों, ग्रामीण इलाकों, स्कूल भवनों की उपलब्धता और दिव्यांगजनों की सुविधा को भी प्राथमिकता दी गई है।
🔹 विधानसभा क्षेत्रवार नए केंद्र
प्रस्तावित नए मतदान केंद्रों का विधानसभा क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है—
करसोग : 4
सुंदरनगर : 9
नाचन : 8
सराज : 1
द्रंग : 7
जोगिंद्रनगर : 3
धर्मपुर : 5
मंडी सदर : 1
बल्ह : 7
सरकाघाट : 7
🔹 राजनीतिक दलों की सहभागिता
इस बैठक में कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई (एम) और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
🔹 आगे की कार्यवाही
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जैसे ही नए मतदान केंद्रों की अधिसूचना जारी होगी, संबंधित रजिस्टर अपडेट कर दिए जाएंगे और सभी बूथ स्त
र अधिकारियों (BLOs) को समय रहते आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
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