22 अगस्त को राज्य लोक अदालत एवं 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
22 अगस्त को राज्य लोक अदालत एवं 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
चंबा,
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा, एकांश कपिल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला चंबा की सभी अदालतों में 22 अगस्त, 2026 को राज्य लोक अदालत तथा 12 सितम्बर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को आयोजित राज्य लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत चैक अनादरण (चैक बाउंस) से संबंधित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 12 सितम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक ऋण एवं वसूली, पारिवारिक विवाद, श्रम एवं मजदूरी, विद्युत एवं जल बिल, भूमि विवाद सहित अन्य समझौतायोग्य मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाएगा।
सचिव ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को न्यायालय शुल्क की वापसी, समय और धन की बचत के साथ विवादों के स्थायी समाधान का अवसर मिलता है। लोक अदालत में पारित अवार्ड सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है।
उन्होंने संबंधित पक्षकारों से आग्रह किया कि यदि उनके मामले लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकते हैं तो वे अपने अधिवक्ता अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाएं तथा इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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