डमटाल के चिट्टा तस्कर को मिली दस साल के कठोर कारावास क़ी सजा व एक लाख रु जुर्माना

 डमटाल के चिट्टा तस्कर को मिली दस साल के कठोर कारावास क़ी सजा व एक लाख रु जुर्माना 

फतेहपुर : बलजीत ठाकुर /


आपको बता दें डमटाल के एक चिट्टा तस्कर को माननीय न्यायलय ने दस साल के कठोर कारावास क़ी सजा सुनाते हुए एक लाख रु का जुर्माना भी लगाया है.

इसी बिषय पर पुलिस द्वारा जारी प्रेसरिलीज के माध्यम से शनिवार दोपहर 12 बजे मिली जानकारी अनुसार पुलिस ने गत 14 मार्च 2018 को रांची मोड़ पर 8.28 ग्राम चिट्टे व 52300 रु नगदी के साथ डमटाल निबासी सुखदेव उर्फ़ नानकू पुत्र गुरदियाल को गिरफ्तार किया था.

जिस पर कार्रवाही को आगे बढ़ाते हुए माननीय न्यायलय में चालान पेश किया गया.

जिस पर माननीय न्यायलय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त चिट्टा तस्कर को दस साल के कठोर कारावास क़ी सजा सुनाते हुए एक लाख रु का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें उक्त चिट्टा तस्कर के खिलाफ चार मामले और भी दर्ज है.

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