इंदौर: मध्य प्रदेश पत्नी की हत्या कर 'सांप के डसने' का नाटक रचने वाला पति दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
इंदौर: पत्नी की हत्या कर 'सांप के डसने' का नाटक रचने वाला पति दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में साढ़े छह साल पहले हुए चर्चित 'शिवानी हत्याकांड' में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी पति अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को अपनी पत्नी शिवानी की सुनियोजित हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या को 'हादसा' दिखाने के लिए एक बेहद चौंकाने वाला तरीका अपनाया था।
क्या था पूरा मामला?
घटना 1 दिसंबर 2019 की है। संचार नगर एक्सटेंशन निवासी अमितेश उर्फ शालू पटेरिया ने अपनी पत्नी शिवानी की तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच और कोर्ट में पेश साक्ष्यों के अनुसार, हत्या को हादसा साबित करने के लिए आरोपी ने राजस्थान के अलवर से 5,000 रुपये में एक कोबरा सांप मंगवाया था। उसने मृत पत्नी के शव को सांप से डसवाया ताकि पोस्टमार्टम में मौत का कारण 'सर्पदंश' (सांप का काटना) मान लिया जाए।
साक्ष्य और कोर्ट का फैसला
अतिरिक्त लोक अभियोजक चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 28 गवाह पेश किए, जिनमें पुलिस अधिकारी, पोस्टमार्टम बोर्ड के सदस्य और पशु चिकित्सक शामिल थे। कोर्ट में शिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ-साथ उस कोबरा सांप की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की गई।
पोस्टमार्टम का सच: शिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मुंह दबाने से दम घुटना (Asphyxia) पाया गया।
सांप की मौत: आरोपी ने पत्नी को मारने के बाद उस कोबरा सांप को भी मार दिया था।
अन्य आरोप: जांच में यह भी सामने आया कि शादी के बाद से ही शिवानी को दहेज और रुपयों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
अदालत का रुख
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, एफएसएल जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को आधार मानते हुए अमितेश को दोषी करार दिया। उसे हत्या के लिए आजीवन कारावास के साथ-साथ साक्ष्य मिटाने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति (कोबरा) की हत्या करने के मामले में भी सजा सुनाई गई है और अर्थदंड से दंडित किया गया है।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी के पिता ओमप्रकाश और एक अन्य महिला को भी सह-आरोपी बनाया था, जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया था। इस मामले ने न केवल इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी, जहाँ एक पति ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपराध में बेजुबान जानवर का इस्तेमाल किया था।
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