बीमा क्लेम पर विवाद: टैक्सी ऑपरेटर ने कंपनी पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप, न्यायालय पहुंचा मामला - Smachar

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बीमा क्लेम पर विवाद: टैक्सी ऑपरेटर ने कंपनी पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप, न्यायालय पहुंचा मामला

 बीमा क्लेम पर विवाद: टैक्सी ऑपरेटर ने कंपनी पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप, न्यायालय पहुंचा मामला


सुंदरनगर

उपमंडल सुन्दरनगर के निवासी टैक्सी ऑपरेटर जितेंद्र कुमार ने  जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रीमियम राशि जमा करने और सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद दुर्घटना के बाद कंपनी ने उनका इंश्योरेंस क्लेम अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और सरकार से भी निष्पक्ष जांच की मांग की है।

जितेंद्र कुमार के अनुसार उनकी बलेनो कार, जो टैक्सी परमिट पर पंजीकृत है, नेक्सा मारुति सुजुकी शोरूम से खरीदी गई थी और वहीं से  जनरल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से बीमा करवाया गया था। उन्होंने बताया कि वाहन को 28 नवंबर 2025 को एमवीआई से पास करवाया गया, जबकि 5 दिसंबर 2025 को आरटीओ द्वारा वाहन नंबर एचपी 01 एम 6247 जारी किया गया। इसी दिन एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए आवेदन भी किया गया था।

8 दिसंबर 2025 को वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें लगभग ढाई लाख रुपये का नुकसान हुआ। कंपनी के सर्वेयर मुकुल चौहान द्वारा नुकसान का आकलन भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने क्लेम मंजूर करने से इनकार कर दिया। इस पर पीड़ित टैक्सी ऑपरेटर ने न्यायालय में मुआवजे की अपील दायर करते हुए सरकार से कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

उधर,  जनरल इंश्योरेंस कंपनी गुटकर शाखा के सर्वेयर मुकुल चौहान ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दुर्घटना के दिन संबंधित वाहन के पास वैध टैक्सी परमिट नहीं था और टैक्सी मालिक वाहन का वाणिज्यिक उपयोग बिना परमिट कर रहे थे। वर्कशॉप में दस्तावेज मांगे जाने पर भी वह परमिट प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके चलते नियमों के अनुरूप उनका क्लेम रद्द किया गया है।

अब मामला न्यायालय में पहुंच चुका है, जिससे यह देखना अहम होगा कि कानूनी प्रक्रिया के बाद अंतिम फैसला किस पक्ष के पक्ष में जाता है।

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