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मादक पदार्थ के तहत दर्ज 12 मामलों में आरोपियों को सजा – दोनों तस्कर दोषी करार

मादक पदार्थ के तहत दर्ज 12 मामलों में आरोपियों को सजा – दोनों तस्कर दोषी करार 

 (नूरपुर विनय महाजन) पुलिस जिला नूरपुर के अन्तर्गत बीते वर्षों में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जिसमें पुलिस थाना नूरपुर के अधीन नशा तस्करी का 01 अभियोग व पुलिस थाना इन्दौरा के अधीन 01 अभियोग दर्ज किया गया था जिसमें 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था l माननीय अदालत विशेष न्यायाधीश, नूरपुर, जिला कांगड़ा ने इन दोनों मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए, मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई हैं। इसमें आरोपी रवि सिहं पुत्र प्रमोद सिंह निवासी गांव व डा0 भलेटा ते नूरपुर व जिला काँगडा |


उपरोक्त आरोपी रवि सिंह पुत्र प्रमोद सिंह के कब्जे से दिनांक 05.01.18 को गश्त व नांकाबदी के दौरान क्षेत्र नंगलाड़ मे 6.86 ग्रांम चिटटा बरामद करने मे सफलता प्राप्त की थी। जिस पर उपरोक्त आरोपी के खिलाफ थाना नूरपुर अभियोग संख्या 07 /2018 दिनांक 05.01.18 अधीन धारा 21 ND&PS ACT दर्ज किया गया था । उपरोक्त अभियोग की जांच पूरी करके पुलिस द्वारा इस अभियोग का चालान दिनांक 07.06.18 को माननीय अदालत मे पेश कर दिया था । उपरोक्त अभियोग की सुनवाई दिनांक 17-09-2025 को पूर्ण करने के बाद माननीय अदालत विशेष न्यायाधीश, नूरपुर, जिला कांगड़ा ने इस मामले में रवि सिंहं पुत्र प्रमोद सिंह निवासी गांव व डा() भलेटा तैं नूरपुर व जिला काँगडा को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 2 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं । उल्लेखनीय है किआरोपी रवि सिंहं पुत्र प्रमोद सिंह निवासी गांव व डा० भलेटा तैं नूरपुर व जिला काँगडा हि0 प्र0 एक कुख्यात तस्कर हैं, जिसके विरुद्ध अन्य अभियोग भी दर्ज हैं जिनकी सुनवाई विभिन्न न्यायलयों में विचाराधीन है। दूसरा कुलदीप कुमार @ काका पुत्र ज्ञान चन्द बरोटा तहसील इन्दौरा व जिला कांगड़ा |


दिनांक 05.04.15 को आरोपी कुलदीप कुमार उपरोक्त के रिहायशी मकान क्षेत्र बरोटा मे छापामारी करके कुल 14 किलो 200 ग्रांग चुरा पोस्त ( भुक्की) बराममद करने मे सफलता प्राप्त की थी। जिस पर उपरोक्त आरोपी के खिलाफ अभियोग संख्या 55/2015 दिनांक 15.04.15 अधीनधारा एन डी एन्ड पी एस एक्ट पुलिस थाना इंदौरा में दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया था । उपरोक्त अभियोग की जांच पूर्ण करके पुलिस द्वारा इस अभियोग का चालान दिनांक 22.06.15 को माननीय अदालत में पेश कर दिया था । उपरोक्त अभियोग की

सुनवाई दिनांक 17-09-2025 को पूर्ण करने के बाद माननीय अदालत विशेष न्यायाधीश, नूरपुर, जिला कांगड़ा ने आरोपी कुलदीप कुमार @ काका पुत्र ज्ञान चन्द निवासी बरोटा तहसील इन्दौरा व जिला कांगड़ा को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 13 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं l गौरतलब है कि आरोपी कुलदीप कुमार @ काका पुत्र ज्ञान चन्द निवासी बरोटा तहसील इन्दौरा व जिला कांगड़ा हि0 प्र0 एक कुख्यात तस्कर हैं, जिसके विरुद्ध अन्य अभियोग भी दर्ज हैं जिनकी सुनवाई विभिन्न न्यायलयों में विचाराधीन हैं। आरोपी कुलदीप कुमार @ काका पुत्र ज्ञान चन्द पर अनेक मामले दर्ज है l यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न नूरपुर ने एक प्रेस नोट में देते हुए बताया कि           

जिला पुलिस नूरपुर आम जनता से अपील करती हैं कि नशा तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करें। यदि किसी भी व्यक्ति को नशा तस्करी या इससे संबंधित गतिविधियों की जानकारी हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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