सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर लगाई रोक 


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है. अदालत ने अधिनियम की कुछ प्रमुख धाराओं पर रोक लगा दी है, जबकि पूरे कानून को स्थगित करने से इनकार कर दिया है.

प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मई में तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज के फैसले में, कोर्ट ने उन प्रावधानों को स्थगित कर दिया है जिन पर याचिकाकर्ताओं ने गंभीर आपत्तियां उठाई थीं.

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है.सुप्रीम कोर्ट ने खासकर 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई है. अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी है. राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर रोक लगा दी है. साथ ही कहा है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम नहीं होने चाहिए. बोर्ड का CEO भी मुस्लिम होना चाहिए.

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