जिला पुलिस नूरपुर की बड़ी कार्रवाई – 90.71 लाख रुपये की संपत्ति जब्त
जिला पुलिस नूरपुर की बड़ी कार्रवाई – 90.71 लाख रुपये की संपत्ति जब्त
नूरपुर संवाददाता विनय महाजन
जिला पुलिस नूरपुर को नशे के खिलाफ अभियान में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना डमटाल के अंतर्गत नशा तस्करी मामले में दोषी पाई गई आरोपिया गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार, निवासी गांव व डाकघर छन्नी, जिला कांगड़ा की 90,71,862 रुपये की चल व अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है।
यह जानकारी पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रत्न ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए दी। उन्होंने बताया कि दिनांक 12 अक्तूबर 2019 को पुलिस ने गुरमेशी देवी के कब्जे से 5.61 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में थाना डमटाल में अभियोग संख्या 129/19 के तहत मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21-61-85 में मामला दर्ज किया गया था। माननीय अदालत ने इस मामले में दिनांक 24 फरवरी 2025 को सुनवाई पूरी कर आरोपिया को दोषी करार दिया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एसपी अशोक रत्न ने बताया कि आरोपिया गुरमेशी देवी एक कुख्यात तस्कर है, जिसके खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में कई मामले विचाराधीन हैं। इस केस की तफ्तीश के दौरान उसकी करीब 90.71 लाख रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियां जब्त कर सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली को आदेश की पुष्टि हेतु भेजी गई थीं। सक्षम प्राधिकारी ने 28 अगस्त 2025 को आदेश संख्या F. No. सी ए/डी एल/एच पी/एन डी एन्ड पी एस एक्ट/ पी ओ एल/411/25-26/5105 के तहत जब्ती आदेश की पुष्टि कर दी है।
गौरतलब है कि जिला पुलिस नूरपुर ने अब तक कुल 14 अभियोगों में 24 करोड़ 68 लाख 95 हजार 42 रुपये की नशा कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने में सफलता पाई है।
एसपी अशोक रत्न ने स्पष्ट किया कि नशा माफिया पर शिकंजा कसने का अभियान आगे भी और तेज गति से जारी रहेगा।


कोई टिप्पणी नहीं