सीसीआईडी ट्रस्ट ने दी चेतावनी: नाबालिगों को वाहन देना नियमों का गंभीर उल्लंघन
सीसीआईडी ट्रस्ट ने दी चेतावनी: नाबालिगों को वाहन देना नियमों का गंभीर उल्लंघन
नेरचौक : अजय सूर्या /
सीसीआईडी ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश के आरटीआई नेशनल एक्टिव ऑफिसर सुरेंद्र कुमार ने अभिभावकों को आगाह करते हुए कहा है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन चलाने देना मोटर वाहन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत जोखिमपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार वाहन चलाने की अनुमति केवल 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही दी जाती है।
उन्होंने अभिभावकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि नाबालिगों को वाहन थमाने पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अभिभावकों पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
सुरेंद्र कुमार द्वारा अपील:
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न दें
यातायात नियमों का पालन कर स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें
कानून के तहत अभिभावक जिम्मेदार माने जाते हैं, इसलिए लापरवाही न करें
सीसीआईडी ट्रस्ट ने लोगों से जागरूक रहने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर सुरक्षित समाज के निर्माण में सहयोग देने की अपील की है।


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