प्रदेश के सात राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए गए टोल बैरियरों की वैधता को कानूनी चुनौती ।
प्रदेश के सात राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए गए टोल बैरियरों की वैधता को कानूनी चुनौती ।
नूरपुर : विनय महाजन /
नूरपुर जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क केंद्रीय सरकार के तहत होती है तो क्या प्रदेश सरकार इन पर टोल बैरियर लगा सकती है या नहीं, इसको लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में इसकी वैधता को चुनौती दी गई है। उत्तांश मोंगा ने इस याचिका में कहा है कि प्रदेश सरकार के पास इन राजमार्गों पर टोल शुल्क वसूले जाने का वैधानिक अधिकार है ही नहीं । ऐसा करना अनुच्छेद 246 व 254 की अवमानना हैl इस मामले मे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पठानियां का भी कहना है कि इस प्रकार की कथित टोल वसूली से प्रतिदिन हजारों की संख्या में उन वाहन धारकों का शोषण हो रहा है, जो प्रदेश के विभिन्न राजमार्गों पर स्थित इन बैरियरों से गुजरते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दी गई याचिका में उत्तांश मोंगा द्वारा 7 टोल बैरियरों को हटाने की मांग की गई है। भाखड़ा- नंगल रोड पर स्थित एक अन्य टोल बैरियर जो की बी.बी.एम.बी. द्वारा संचालित है को भी खत्म करने की मांग उठाई गई है, क्योंकि यह सब किसी प्रकार की वैधता नहीं रखते हैं, याचिका में इन बैरियरों के नाम इस प्रकार हैं परमाणु, कंडवाल, तूनुहटी, गरमौरा, कलाअंब, बद्दी व मैहतपुर अधिवक्ता उत्तांश मोंगा की इस याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गत सप्ताह सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया है। क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं लोगों की जुबान पर चर्चित है अब इस मामले की सुनवाई न्यायालय के ऊपर निर्भर है l


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