जिला शिमला में सेब ढुलाई की दरें निर्धारित अधिक शुल्क वसूलने पर दोषी ऑपरेटर यूनियनों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई

 जिला शिमला में सेब ढुलाई की दरें निर्धारित


अधिक शुल्क वसूलने पर दोषी ऑपरेटर यूनियनों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई


उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला में सेब सीजन के मध्यनजर वर्ष 2026 के लिए सेब पेटियों की वजन के हिसाब से ढुलाई के लिए ट्रक, मिनी ट्रक, पिक-अप (4 पहिया) की दर एवं परिवहन शुल्क को निर्धारित किया गया है।  
उन्होंने बताया कि दिल्ली तक ट्रक एवं अन्य वाहन का 95 पैसा, चंडीगढ़ तक ट्रक और अन्य वाहन का 1 रुपए 30 पैसा, पिकअप से 20 किलोमीटर तक का 2 रुपए 30 पैसा, पिकअप से 20 किलोमीटर से ज्यादा का 2 रुपए 50 पैसा एवं आयशर 4 पहिया (टाटा 407) का 1 रुपए 30 पैसा निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह दरें प्रति किलोमीटर / प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित की गई है |
उन्होंने कहा कि अधिक शुल्क वसूलने पर दोषी ट्रक/मिनी ट्रक/पिकअप ऑपरेटर यूनियनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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