कांगड़ा: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चाचा को 20 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
कांगड़ा: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चाचा को 20 साल की कठोर कैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में फास्ट ट्रैक पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था मामला?
मामले की जानकारी के अनुसार, धर्मशाला महिला थाना में 9 अप्रैल 2025 को प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी रिश्ते में उसका चाचा लगता है। आरोप था कि आरोपी लंबे समय से पीड़िता को डरा-धमका कर उसकी मर्जी के विरुद्ध लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था।
न्याय की जीत
पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तथ्यों को मजबूती से रखा, जिसके बाद फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे कठोर दंड देने का निर्णय लिया।
न्यायालय के इस सख्त रुख को स्थानीय स्तर पर न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है

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