15 अगस्त तक कराएं मक्का एवं धान की फसलों का बीमा : उप निदेशक कृषि भूपेन्द्र सिंह
15 अगस्त तक कराएं मक्का एवं धान की फसलों का बीमा : उप निदेशक कृषि भूपेन्द्र सिंह
प्राकृतिक आपदा से मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
चंबा,
उप निदेशक,कृषि भूपेन्द्र सिंह ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्का एवं धान की फसलों का बीमा 15 अगस्त 2026 तक अवश्य करवाएं। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में बीमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।
उन्होंने बताया कि खरीफ मौसम 2026 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत पत्ता गोभी का बीमा 31 अगस्त 2026 तथा टमाटर का बीमा 15 अगस्त 2026 तक कराया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा, अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि अथवा अन्य प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्का एवं धान के लिए किसानों को 96 प्रति बीघा प्रीमियम देना होगा। फसल क्षति होने पर आकलन के आधार पर अधिकतम 4,800 प्रति बीघा तक मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत पत्ता गोभी के लिए 600 प्रति बीघा तथा टमाटर के लिए 800 प्रति बीघा प्रीमियम निर्धारित किया गया है। नुकसान होने की स्थिति में पत्ता गोभी के लिए अधिकतम 12,000 प्रति बीघा तथा टमाटर के लिए 16,000 प्रति बीघा तक मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
कृषि विभाग ने बताया कि किसान लोक मित्र केंद्र, जन सेवा केंद्र, बैंक अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
अधिक जानकारी या पंजीकरण संबंधी सहायता के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि भुवनेश कुमार (मोबाइल: 98166-27278) तथा क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रतिनिधि मदन कुमार (मोबाइल: 82194-38857) से भी संपर्क किया जा सकता है।

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