3 सितंबर को जिला कांगड़ा के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे - Smachar

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3 सितंबर को जिला कांगड़ा के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे

3 सितंबर को जिला कांगड़ा के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत आदेश

जबकि, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), शिमला ने आज, 2 सितंबर, 2025 के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और पूरे जिले में लगातार बारिश देखी जा रही है



और जबकि, जिला कांगड़ा के लिए 3 सितम्बर, 2025 के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, जिससे संभावित रूप से भूस्खलन, अचानक बाढ़, पेड़ों के उखड़ने, सड़कें अवरुद्ध होने तथा मानव जीवन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है;

और चूंकि, किसी भी अप्रिय घटना से बचने और बहुमूल्य मानव जीवन, विशेषकर स्कूली बच्चों के जीवन की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक हित में एहतियाती उपाय करना समीचीन और आवश्यक समझा जाता है।

अब, उपरोक्त के मद्देनजर, और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, उपधारा (v) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, हेमराज बैरवा, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कांगड़ा, धर्मशाला, इसके द्वारा आदेश देता हूं कि:

1. ज़िला कांगड़ा के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में कार्यरत सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सभी परिसर), निफ्ट कांगड़ा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, बलाहार और आंगनवाड़ी, आवासीय संस्थानों को छोड़कर, 3 सितंबर, 2025 को छात्रों/बच्चों और कर्मचारियों/कार्मिकों दोनों के लिए बंद रहेंगे। हालाँकि, शिक्षण कर्मचारी हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं लेना सुनिश्चित करेंगे।

2. सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को आवश्यक राहत गतिविधियों जैसे राशन वितरण, राहत सामग्री प्रबंधन और अन्य संबंधित कर्तव्यों के लिए, यदि आवश्यक हो, सरकारी शिक्षकों की सेवाओं की मांग करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

इस आदेश का अनुपालन उप निदेशक (उच्च शिक्षा), उप निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा), संस्थाओं के प्रमुख, जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) और अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था द्वारा इस आदेश का उल्लंघन, बाधा या गैर-अनुपालन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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