अफीम रखने के मामले में दो दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा

 अफीम रखने के मामले में दो दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा 



कुल्लू, 23 जुलाई: विशेष न्यायाधीश-प्रथम, कुल्लू  प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत दोषी पाए गए दो आरोपियों मेघ सिंह पुत्र राम सिंह तथा गंभीर सिंह पुत्र विजय राम, दोनों निवासी गांव धारा, डाकघर ब्रेहण, उप तहसील सैंज, जिला कुल्लू को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास तथा 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
  जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को एसआई राम लाल के नेतृत्व में एसएनसीसी एवं एफयू कुल्लू की पुलिस टीम बजौरा में नाकाबंदी एवं नियमित गश्त पर तैनात थी। इसी दौरान मेघ सिंह और गंभीर सिंह को पुलिस ने एक मारुति ईको वाहन (एचपी-66-5534) सहित पकड़ा। वाहन के डैशबोर्ड में रखे बैग से 410 ग्राम अफीम बरामद हुई।
   इस बरामदगी के आधार पर थाना भुंतर में एफआईआर संख्या 145/19 दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने मामले को सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

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